योगी सरकार के कांवड यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।

आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को निर्देश दिए थे कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए।

इससे पहले हरिद्वार में हर साल होने वाली कावड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के चलते इस बार रद्द कर दिया है। इससे पहले ही कावड़ यात्रा को रद्द करने की बात सामने आने लगी थी जब राज्य के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि लोगों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मुझसे पहले, 30 जून को राज्य कैबिनेट द्वारा पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका था कि कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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