वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल अगली बैठक में राज्यों को मिल रहे मुआवजे में कमी पर चर्चा कर सकता है।
इसके साथ ही कोरोना के सामानों पर टैक्स की दरों में कटौती पर भी चर्चा होगी। 28 मई को होने वाली मीटिंग में निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 12 पर्सेंट टैक्स में कमी पर फैसला किया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए या गिफ्ट के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों पर 12 पर्सेंट इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना असंवैधानिक है।
कोर्ट की यह टिप्पणी एक 85 वर्षीय कोविड मरीज द्वारा दायर याचिका पर आई है। टैक्स विशेषज्ञों ने कहा कि काउंसिल ऐसे आयातित सामानों पर आईजीएसटी को छूट देने का फैसला कर सकती है। क्योंकि इससे रेवेन्यू इम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होंगे।
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