इस बार नगरीय निकाय उपचुनावों में कोई उम्मीदवार न तो चुनावी सभा कर सकेगा और न ही रैली निकाल सकेगा

राज्य में 27 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय उपचुनावों में चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार में इस बार कोरोना आड़े आ गया। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इन चुनावों में न तो कोई उम्मीदवार चुनावी सभा कर सकेगा और न ही रैली निकाल सकेगा। यही नहीं अगर किसी कारणवश उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के दौरान उपस्थित नहीं रहता तो उस स्थिति में उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र भर सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दो दिन पहले प्रदेश की 9 जिलों की 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 जुलाई से भरे जाएंगे, जबकि 26 जुलाई को वोटिंग होगी।

इन चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव में कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान न तो सभा आयोजित कर सकेगा और न ही रैली या जुलूस निकाल सकेगा। डोर टू डोर कैंपेन में भी केवल 5 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकेगा। यह निर्णय कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है।

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