वॉट्सऐप नई प्राइवेसी पॉलिसी : केन्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा-वॉट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा

वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि वॉट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है।

वह अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे।

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है। नई पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसके बाद सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वॉट्सऐप अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है। वह बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है।

वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार आपत्ति जता चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप के सीईओ विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखकर कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में वॉट्सऐप का सबसे ज्यादा यूजर बेस और सबसे बड़ा बाजार है।

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