जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में कोर्ट का आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने 11 साल के लंबे समय के बाद 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जयपुर बम धमाकों में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। जयपुर बम धमाकों के सभी दोषी यूपी के रहने वाले हैं। इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि मामले के तीन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गौरतलब है कि जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पूरा जयपुर थर्रा गया था। इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।
इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है। इसके अलावा दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
परकोटे के इन स्थानों पर मची थी चीख पुकार
13 मई 2008 की शाम करीब सात बजे शहर के परकोटे में आम दिनों की तरह व्यापारी और आमजन अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। उसी दौरान शाम सात बजे बाद 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार व सांगानेरी गेट पर बम ब्लास्ट हुए। इनसे पूरा शहर ही दहल गया था। पहला बम ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम करीब 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए।