
उसने पांच साल की बच्ची से रेप किया था। इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। फैसला भी सिर्फ 26 दिन में सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती। यह घटना राजस्थान के झुंझनूं जिले की है।
यह घटना 19 फरवरी को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत श्योराणों की ढाणी की है। शाम करीब साढ़े पांच बजे पांच साल की मासूम खेत में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी पर आरोपी सुनील कुमार (20) आया और मासूम का अपहरण कर ले गया था।
कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची के पिता ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा- आज हमारी बेटी को न्याय मिला है। घटना के बाद से ही वह सहमी रहती है। उसे जिंदगी भर का दर्द मिला है। जिसकी पीढ़ा कोई कम नहीं कर सकता।