ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा

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वित्त मंत्रियों का समूह जल्द कर सकता है सिफारिश

नई दिल्ली। सूत्रों ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की एकसमान जीएसटी लगाने की सिफारिश कर सकता है, भले ही यह कौशल का खेल या मौके का खेल ही क्यों ना हो। हालांकि, उस राशि की गणना के लिए एक संशोधित सूत्र का सुझाव देने की भी संभावना है, जिस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा।

अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी

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अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है। सूत्रों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर बढ़ाने के लिए जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसे जीएसटी परिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

परिषद ने रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने को कहा था

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जून में परिषद को सौंपी गई अपनी पिछली रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग (चाहे वह गेम ऑफ लक हो या गेम ऑफ स्किल इसका भेद किए बिना) की कुल राशि जिसमें उसकी इंट्री फी भी शामिल है पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का सुझाव दिया था। हालांकि, परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने को कहा था।

इसके बाद जीओएम ने इस विषय पर अटॉर्नी जनरल का भी विचार लिया और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी मुलाकात की। हालांकि जीओएम ने कौशल के खेल और मौके के खेल के लिए अलग-अलग परिभाषाओं पर विचार-विमर्श किया, लेकिन अंतत: दोनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया।

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