
सत्संग में भरतपुर से हाथरस गए थे 800 लोग
भरतपुर। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना में डीग जिले के कुम्हेर इलाके के रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में भरतपुर की दो महिलाएं घायल भी हुई हैं। भरतपुर और डीग जिले के सत्संग में शामिल होने गए लोग देर रात तक अपने घर पहुंच चुके हैं।
उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 81वें नंबर पर मृतक महिला का नाम है। महिला राजेंद्री (50) साबोरा गांव की रहने वाली है। जिसकी भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में मौत हो गई थी। भरतपुर से करीब 800 लोग सत्संग में शामिल होने गए थे। जिसमें से मलाह गांव की रहने वाली महिला रानी और गोलपुरा गांव की रहने वाली प्रेमवती घायल हैं।
महिलाओं ने पैसे जुटाकर गाड़ी किराए पर ली
सबोरा गांव के रहने वाले सरपंच प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को ऐंचेरा और साबोरा गांव की करीब 15 महिलाओं ने आपस में पैसे जुटाकर एक गाड़ी की थी। उस गाड़ी से सभी महिलाएं नदबई गई थीं। नदबई से सोमवार शाम एक बस गई थी। बस से ऐंचेरा और साबोरा गांव की महिलाएं हाथरस गई थीं। ऐंचेरा और साबोरा गांव की सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। गजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक महिला का पति प्रसादी मजदूरी करता है। उसके दो लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का मजदूरी करता है और दूसरा लड़का पढ़ाई करता है।
बता दें कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई। 150 से अधिक घायल हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किमी दूर फुलरई गांव में हुआ है।

हाथरस में भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में 2 जुलाई को हाथरस में हुई घटना की जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की जांच कमेटी बनाने और इस मामले में उप्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
आयोजकों के खिलाफ एफआईआर, बाबा का नाम नहीं
इस मामले में हाथरस पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें:हाथरस हादसा: कौन है कथावाचक सूरज पाल उर्फ बाबा भोले?