शुद्ध आहार अभियान: सब्जी मण्डी में निरीक्षण

शुद्ध आहार अभियान
शुद्ध आहार अभियान

कोटपूतली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड़ डॉ ओमप्रकाश सहारण के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ डॉ आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपूतली सब्जी मण्डी में फर्मों व गोदामों एवं मैन चौराहे पर खुदरा विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया एवं सेब, आम, सतरा, अनार, पपीता के 09 नमूने लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया जहाँ इनमें रंग, कृत्रिम मिठास और अन्य संभावित हानिकारक रसायनों की जाँच की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फलों कों एथिलीन गैस से पकाया जा रहा था जिसकी अनुमति है। कैल्सियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन गैस से फलों को पकाना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। कार्यवाही के दौरान अधिकारियों ने फल व सब्जी के थोक व खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस एवं पंजीयन लेना अनिवार्य है।

अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपिल की है कि अधिक चमकदार छिलके वाले फल या अत्यधिक एक समान पके हुए फल मिलावटी हो सकते है इसलिए इन्हे सावधानीपूर्वक खरीदें।