
जयपुर। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिली अप्रत्याशित सफलता के पश्चात् योजना के तृतीय चरण की शुरूआत दिनांक 16.06.2025 को होगी। राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमी एवं निवेशक दिनांक 16.06.2025 से 27.06.2025 तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा सकेंगे। इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी दिनांक 02.07.2025 को निकाली जायेगी। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तृतीय चरण में 97 औद्योगिक क्षेत्रों में 6806 भूखण्ड रखे गये हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 237, महिला वर्ग के लिये 206, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 117, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 147 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। 6037 भूखण्ड अनारक्षित हैं।
मार्च-2025 में प्रारंभ हुई इस योजना के प्रथम चरण में निवेशकों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 6000 से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकता के आधार पर आरक्षित दर पर सही भूखण्ड चयन करने का अवसर दिया गया था। प्रथम चरण में 87 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है। योजना का द्वितीय चरण मई माह में प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 7100 भूखण्ड रखे गये। ई-लॉटरी दिनांक 05.06.2025 को आयोजित हुई। इस चरण में 464 निवेशकों ने 329 भूखण्डों पर ऑनलाइन आवेदन किया। करीब 321 भूखण्डों के ऑफर लेटर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन 321 भूखण्डों के माध्यम से राज्य में करीब 1800 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इन भूखण्डों की कीमत लगभग 648 करोड़ है।
प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार इसी वर्ष 11-12 दिसंबर-2025 में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के अंतर्गत हुए एमओयू के धरातल पर उतरने के परिणामों को समीक्षा करके जनता के समक्ष लाने जा रही है। इस हेतु हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक एमओयू कम समय में औद्योगिक इकाई में परिवर्तित हों और निवेशक को जो भी समस्या आ रही है उसका तत्काल समाधान हो। औद्योगिक इकाई लगाने के लिये भूखण्ड प्राप्त करने में उद्यमी को सुविधा हो, रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य से लाई गई है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में निवेशकों का रूझान देखने के पश्चात् तृतीय चरण प्रारंभ किया गया है।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में निवेशकों ने बड़ी संख्या में आवेदन किये। जो निवेशक योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हैं, तृतीय चरण में उन्हें भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा, यदि उन्होंने राज्य सरकार के साथ 30.04.2025 तक एमओयू निष्पादित किया हो। भूखण्ड प्राप्त करने के पश्चात् निवेशक जल्द से जल्द अपनी औद्योगिक इकाई लगायें, इसके लिये राज्य सरकार और विभाग उद्यमियों की हर संभव सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। एमओयू को धरातल पर लाने का भरसक प्रयास राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर किया जा रहा है एवं इनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अतः निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या रीको की वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in को देखें।