
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 एवं नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक “वर्किंग ग्रुप” का गठन किया है। इस कार्य समूह का उद्देश्य अपीलों के निस्तारण में तेजी लाना और संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि जेडीए द्वारा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 एवं नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक “वर्किंग ग्रुप” का गठन किया गया है। उक्त वर्किंग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए शामिल किया गया है।
कार्य समूह में निम्नलिखित सदस्यों को सदस्य बनाया गया गया है:
1. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)
2. उपायुक्त, जोन-12
3. उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, जोन-12
4. सहायक अधिवक्ता, जोन-12
5. उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, जोन-7
यह वर्किंग ग्रुप अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के नियमों का अध्ययन करेगा और एक्ट में निर्धारित प्राधिकरण के दायित्वों, शक्तियों और कार्यों के संबंध में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, यह समूह समस्या निराकरण और कार्मिकों के आमुखीकरण की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेगा।
जयपुर विकास प्राधिकरण का यह कदम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा।
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