कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बांग्ला सिनेमा को पुनर्जीवित करने केउद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत, राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रतिदिन प्राइम टाइम में कम से कम एक बांग्ला फिल्म दिखाएं।
मुख्य बिंदु:
- राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
- यह नियम साल के 365 दिन लागू रहेगा।
- प्राइम टाइम दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है।
- यह निर्णय बांग्ला फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा बांग्ला संस्कृति और कला को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की दिशा में उठाया गया है।