सिन गुड्स पर 40% जीएसटी : कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे

सिन गुड्स
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नई दिल्ली: सरकार ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) की श्रेणी में आने वाले उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर को बढ़ाकर 40% करने पर विचार कर रही है। इस निर्णय से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, और तंबाकू जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले इन उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करना है। ‘सिन गुड्स’ की सूची में आमतौर पर वे वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें सामाजिक या नैतिक रूप से अवांछनीय माना जाता है, और जिन पर अतिरिक्त कर लगाकर सरकार राजस्व जुटाती है।

प्रस्तावित 40% जीएसटी दर लागू होने पर कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह कदम सरकार की उन नीतियों का हिस्सा है, जिनका लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अस्वास्थ्यकर आदतों को कम करना है।

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