विधानसभा में मत्स्य संशोधन विधेयक पास, मछुआरों पर लगेगा भारी जुर्माना; जानें नए नियम

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित हो गया। इस विधेयक में अवैध मछली शिकार पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा किया, वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जुर्माने की राशि को मछुआरों पर भारी बोझ बताते हुए इसे कम करने की मांग की।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक में अवैध मछली शिकार के लिए जुर्माने की राशि को पहले की तुलना में काफी बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत, पहली बार अवैध मछली शिकार करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। हालांकि, इस भारी-भरकम जुर्माने को लेकर सदन में कई विधायकों ने आपत्ति जताई।

रविंद्र भाटी ने जताई आपत्ति

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि गरीब मछुआरों के लिए 25,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना अत्यधिक है। उन्होंने तर्क दिया कि कई मछुआरे अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर देते हैं और इतना भारी जुर्माना उनके लिए आर्थिक रूप से बोझिल होगा। भाटी ने सरकार से जुर्माने की राशि को कम करने की अपील की ताकि गरीब मछुआरों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन बिल पर चर्चा में केवल इन दो विधायकों ने ही हिस्सा लिया।

बिल को लेकर सदन में हंगामा

विधानसभा में मत्स्य संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। लंच ब्रेक के बाद भी कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग उठाई, जिसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला।

यह भी पढ़ें ; पीएम मोदी का विश्वास… सीपी राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे