जयपुर: जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने अपनी सीमा में संचालित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए आरएमए (RMA) ट्रेड लाइसेंस लेना और उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जो व्यावसायिक या मिश्रित भूमि उपयोग वाले भूखंडों और परिसरों पर चल रहे हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई और नमकीन की दुकानें, बेकरी, ढाबा, आइसक्रीम और मिनरल वॉटर फैक्ट्रियां शामिल हैं।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2017 और 11 मई 2022 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क और आरएमए ट्रेड लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। इन आदेशों का पालन करते हुए, ग्रेटर नगर निगम ने यह कदम उठाया है। अब इन सभी व्यवसायों को निर्धारित शुल्क जमा करके नियमों के अनुसार लाइसेंस लेना होगा।
यदि कोई प्रतिष्ठान इस नियम का पालन नहीं करता है, तो नगर निगम ग्रेटर को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शहर में सभी व्यावसायिक गतिविधियां कानूनी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हों।
लाइसेंस धारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि उन्हें लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि वे इस समय सीमा में नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें लाइसेंस फीस पर प्रति वर्ष 5% की दर से जुर्माना भी देना होगा। यह कदम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर अपने लाइसेंस को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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