प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए सुरक्षा कवच, 72 घंटे में दें फसल खराबे की सूचना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान से बचाती है। इस योजना के तहत, किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और फसल खराब होने पर उन्हें 75% तक का मुआवजा मिलता है, बशर्ते वे फसल खराब होने की सूचना 72 घंटों के भीतर दें । किसान pmfby.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक/ CSC केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खेत का दस्तावेज, फसल विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि सरकार प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से उबर सकें। योजना के तहत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और स्थानीय आपदाओं के लिए भी मुआवजा मिलता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों का बीमा जरूर करवाएं और किसी भी समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है, इसलिए किसान 72 घंटों के भीतर फसल खराब होने की सूचना देना न भूलें। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है और उनकी आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।