शेहला रशीद पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले आरोपी को 18 मार्च तक मिली अग्रिम जमानत

श्रीनगर की रहने वाली शेहला रशीद पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोपी गुजरात के नागरिक को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी।

जस्टिस रजनीश अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने के बाद आरोपी को एक लाख रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत दे दी।

आरोपी जांच एजेंसी को 9 से 11 मार्च तक सुबह 10 से 4 बजे तक हाजिरी देगा। आरोपी को पीडि़त से किसी भी तरह संपर्क करने का अधिकार भी नहीं होगा। न ही वह उनके पास जाकर मिल सकते हैं और न ही उनको फोन पर संपर्क कर सकते हैं। 

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