
जयपुर जलदाय विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नियमित जलापूर्ति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिये जयपुर में विभागीय मुख्यालय जल भवन में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नियमित जलापूर्ति को निर्बाध रूप से जारी
सभी जिलों में जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था के साथ ही खण्ड, उपखण्ड एवं अनुभाग स्तर पर भी क्रमषः अधिषाषी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को अपने क्षेत्रों में दैनिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि गृह विभाग द्वारा पूर्णतः बंद (लॉक डाऊन) के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देर्शों में विभाग के जल आपूर्ति से संबंधित ऑपरेशनल भाग को बंद से मुक्त रखा गया है।
इसी क्रम में विभाग की ओर से नियमित और निर्बाध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बंध में सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जलभवन में स्थापित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष 8-8 घंटे की तीन पारियों में (24 गुणा 7) संचालित होगा। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त परिवेदनाओं तथा उनके समाधान का इन्द्राज रजिस्टर में किया जाएगा।
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नियंत्रण कक्ष के लिए जल भवन में अधिशाषी अभियंता (भवन संधारण) प्रभारी अधिकारी होंगे। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141- 2222585 होंगे।
उन्होंने बताया कि ‘लॉक डाऊन‘ के दौरान पूरे प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दैनिक जल आपूर्ति के ऑपरेशन्स के संचालन, पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता बनाये रखने के लिए मुख्य अभियंता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू) राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे, जो सम्पूर्ण प्रदेश में जलापूर्ति की दैनिक रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव को भेजेंगे।
जिला स्तर पर दैनिक जलापूर्ति, गुणवत्ता बनाये रखने तथा टैंकरों द्वारा आपूर्ति आदि से संबंधित समस्त ऑपरेशन्स के लिये संबंधित अधीक्षण अभियंता उत्तरदायी होंगे।
अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में ही जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर उसके बारे में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा खण्ड स्तर पर अधिषाषी अभियंता तथा उपखण्ड स्तर पर सहायक अभियंता तथा अनुभाग स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं को दैनिक जलापूर्ति तथा इससे संबंधित ऑपरेशन्स की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि विभागीय अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि ‘लॉक डाऊन‘ के दौरान दैनिक जलापूर्ति के ऑपरेशन से संबंधित क्रियाकलाप एवं कार्यों के निष्पादन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जारी एडवाईजरी/दिशा-निर्देर्शों की पूर्ण पालना की जाए।
साथ ही आपरेशंस एवं मेंटिनेंस के कार्यों से सम्बंधित ठेकेदार/फर्म के कर्मियों एवं टेकनिशियन से भी इन दिशा-निर्देर्शों की पालना कराने के लिए पाबंद किया गया है।
यादव ने बताया कि पूर्णतः बन्द (लॉक डाऊन) के दौरान जलदाय विभाग में ऑपरेशनल कार्यों एवं नियंत्रण कक्ष आदि में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
अपरिहार्य या आपातकालीन परिस्थितियों में अधिशाषी अभियंता व इससे उच्च स्तर के अधिकारियों के अवकाश प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगें।
सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं के अवकाशों की स्वीकृति मुख्य अभियंता (प्रशासन) की अनुमति से ही जारी होगी।
उन्होंने बताया कि सभी कार्यस्थलों पर अनावश्यक भीड़ नही होने देने और वहां पर केवल अधिकृत कार्मिकों की उपस्थिति ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी अधिकारी या कार्मिक को सर्दी-जुखाम, बुखार आदि की दिक्कत हो तो उनको तत्काल प्रभाव से ऑपरेशनल कार्य से हटाकर नजदीकी राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सक के पास भेजा जाएगा तथा उनके स्थान पर अन्य कार्मिक या अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी।