
केंद्र सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर विचार कर रही है, जिसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परेशानी में यात्रा की सहूलियत दी जा सके। केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।
अभी उन यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देना जरूरी होता है, जो उन राज्यों से सफर करते हैं, जहां अभी भी कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं।
सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कुछ मंत्रालयों की संयुक्त टीम इस मैकेनिज्म पर फाइनल फैसला लेने के लिए चर्चा कर रही है। ये फैसला केवल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का नहीं होगा।

इसमें सरकार के साथ काम कर रहीं विभिन्न एजेंसियों और हेल्थ एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा। ये सभी यात्रियों के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला लेंगे। स्वास्थ्य राज्यों का मसला है। किसी पैसेंजर से राज्य में दाखिल होते वक्त आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगना पूरी तरह से उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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