केरल हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का पक्ष लिया, कहा-कानून नहीं लागू करता तो भी फिलहाल सख्त एक्शन न लिया जाए

इसी साल देश में लागू किए गए नए आईटी कानूनों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का पक्ष लिया है। अदालत ने कहा कि अगर एनबीए इन कानूनों को लागू नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक या सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्विटर ने अब थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दिया है। यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है।

केरल हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का पक्ष लिया, कहा-कानून नहीं लागू करता तो भी फिलहाल सख्त एक्शन न लिया जाए

ट्विटर पर यह कार्रवाई नए नियमों की अवहेलना करने की वजह से की गई है। दरअसल, सभी आईटी कंपनियों को कुछ अधिकारियों को भारत में अपॉइंट करना है, लेकिन ट्विटर ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया।

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