
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021
जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2021 के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रषिक्षण मंगलवार को जिला परिषद सभागार में सम्पन्न हुआ।
प्रषिक्षण के दौरान सभी आरओ एवं एआरओ को पंचायत राज निर्वाचन से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय डॉ.गिरीश पाराशर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी रामवतार मीणा ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया एवं 11 अगस्त से प्रारम्भ होने वाले नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की।
डॉ.पाराशर ने कहा कि मानसून एवं कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए सभी आर एंव एआरओ चुनाव प्रक्रिया के हर स्तर पर सावधानी बरतें। तैयारी के लिए कम समय मिलने के बावजूद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।

दक्ष प्रशिक्षक मनीष कुमार गोयल ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने के समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियों, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फोरमेट एवं प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की घोषणाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के चुनाव से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी दी गई।
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