अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को इस बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गयी आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है।

बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।

यह भी पढ़ें-केन्द्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली, कहा-न्यायिक दखल की गुंजाइश कम, हम एक्सपर्ट सलाह पर काम कर रहे