सरकारी कर्मचारियों को सौगात ही सौगात, गहलोत केबिनेट की बैठक में 50 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा। वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे-लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा था। वहीं, इस संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा।

200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी। साथ ही, मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो। साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में साहस दिखाने वाले युवकों को मिलेगी नौकरी

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत को कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-1999 में शिथिलन देकर दोनों को नियुक्ति दी जाएगी।

शेष एक सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रेल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

बीडीओ को मिलेंगे पदोन्नति के बेहतर अवसर

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत हैं तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा आमजन के कार्य सुगमता से हो सकेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन

विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से पुरातत्व एवं संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही, मंत्रिमंडल ने अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया है।

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