जयपुर ब्लास्ट केस में कमजोर पैरवी पर एएजी को हटाया

जयपुर ब्लास्ट
जयपुर ब्लास्ट

गहलोत बोले-सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे विशेष याचिका, सख्त सजा दिलाएंगे

जयपुर। जयपुर ब्लास्ट केस में मौत की सजा पाए आरोपियों के बरी होने के मामले के तूल पकडऩे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने देर रात हाई लेवल बैठक कर इसका रिव्यू किया। ष्टरू ने केस की कमजोर पैरवी पर एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) राजेंद्र यादव को तत्काल हटाने का फैसला किया है। ्र्रत्र पर इस मामले की पैरवी की जिम्मेदारी थी। अब ष्टरू ने ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के आदेश दिए हैं।

दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले

जयपुर ब्लास्ट
जयपुर ब्लास्ट

बैठक में उन्होंने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि ब इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दाखिल करेगी। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीडि़तों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।

जयपुर ब्लास्ट
जयपुर ब्लास्ट

देर रात हुई बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचि आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर, विधि विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सचिव गृह (विधि) रवि शर्मा मौजूद थे।

यह भी पढ़ें : जयपुर में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम