
लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है। इसके तहत 16 दिसंबर तक बैंक से ग्राहक केवल 25 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। यह जानकारी एक बयान के जरिए वित्त मंत्रालय ने दी है। यह फैसला सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर लिया है।
RBI ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे किसी भी अफवाह या घबराहट में न आएं।
कुछ खास जरूरतों के लिए ज्यादा निकाल सकेंगे
वित्त मंत्रालय के अनुसार, हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि कार्यों के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। यह आदेश RBI अधिनियम की धारा 45 के तहत है।

पहले से ही आर्थिक संकट में फंसा है बैंक
लक्ष्मी विलास बैंक पहले से ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह रिजर्व बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की है। बैंक की आर्थिक स्थिति काफी लंबे समय से खराब है। RBI ने कहा कि यह पिछले तीन सालों से लगातार घाटा पेश कर रहा है। इसकी नेटवर्थ भी घट रही है। ऐसा अनुमान है कि बैंक को लगातार आगे भी घाटा होता रहेगा। क्योंकि इसका बुरा फंसा कर्ज (NPA) लगातार बढ़ रहा है। बैंक निगेटिव नेटवर्थ से पार पाने के लिए कोई भी पूंजी नहीं जुटा पा रहा है।
लगातार ग्राहक पैसे निकाल रहे थे
RBI ने कहा कि बैंक की जमा में लगातार ग्राहक निकासी कर रहे हैं और इसकी लिक्विडिटी कम हो रही है। बैंक में गंभीर गवर्नेंस मुद्दे भी हाल के सालों में बढ़े हैं। बैंक को RBI ने 2019 सितंबर में प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के दायरे में डाल दिया था। बैंक ने सितंबर तिमाही में 397 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था। एक साल पहले इसी तिमाही में इसका नुकसान 357 करोड़ रुपए था। इसका ग्रॉस NPA 24.45% पर पहुंच गया है।
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