
टोंक। जिला कलेक्टर के के शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विदेशों से आए नागरिकों के घरों के आगे सूचना प्रदर्शित की जा रही है और उस घर को होम कोरेन्टाइन माना गया है।
ताकि विदेश से आने के 28 दिन तक वह नागरिक घर में ही रहे और बाहर न जाए। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से अफवाह फैलाई गई कि यहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं,जबकि ऐसा नहीं है।
जिला कलेक्टर ने बताया अफवाह फैलाने वालो पर मुकदमा दर्ज
ऐसे लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने वालो पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिला कलेक्टर के के शर्मा ने बताया कि अब तक सभी 15 सेंम्पल के परिणाम नेगेटिव आई है।
जिनमें 12 के सेम्पल जिला अस्पताल में तथा 3 के सेम्पल जयपुर आरयुएचएस में लिए गए थे ये टोंक जिले के राहत की बात हैा
जिला कलेक्टर के के शर्मा ने बताया कि लड्डूराम बेरवा निवासी हरचंदेरा आबू धाबी से, तेज नारायण पुत्र नाथूलाल निवासी बगड़ी दक्षिण अफ्रीका से, सीताराम निवासी बगड़ी दुबई से, भंवर लाल रेगर निवासी पीपलू दक्षिण अफ्रीका से, गोवर्धन सैनी निवासी पीपलू कजाकिस्तान से लौटे हैं।
इन सभी के घर पर चिकित्सा दल उनके घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जांच की, उनमें भी किसी भी प्रकार का सर्दी जुखाम और बुखार आदि के लक्षण नहीं पाए गए।
लेकिन हिदायत के तौर पर उनको 28 दिन के होम क्वॉरेंटाइन पर रखा गया है, तथा जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा निरंतर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।
होम कोरेन्टाइन चिकित्सा विभाग की एक सामान्य प्रकिया होती है जिसे स्क्रीनिंग और प्रीवेंशन कहा जाता है जिसके तहत जो व्यक्ति संदिग्ध स्थानों से आये हैं, उनको निगरानी में रखा जाता है और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है जो एक सामान्य प्रकिया होती है ।
मेडिकल टीम जाकर एतिहात के तौर पर यह प्रक्रिया करती है जिसे सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा बढ़ाचढ़ाकर संदिग्ध रोगी या पीडि़त के रूप में प्रचारित कर दिया जाता है जिससे अनाश्यक भय का वातावरण तैयार हो जाता है। अत: सब से विनम्र निवेदन है कि इन सब से बचें। अफवाहों पर ध्यान न दें।
चिकित्सा विभाग और प्रशासन द्वारा बताये गए निर्देशों और सावधानियों का पालन करें और सहयोग करे। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि होम कोरेन्टाइन या गृह निरूद्व का मतलब ये है कि इस घर में विदेशों से आए ऐसे नागरिक ठहरे हैं जिन्हें अभी 28 दिन नहीं हुए।
गाइडलाइन अनुसार उस व्यक्ति को विदेशों से आने की तारीख से 28 दिन तक घर के एक कक्ष में ही रहना होगा और दूसरे सदस्यों से संपर्क नहीं करेगा।
परिवार के अन्य सदस्य भी सावधानी बरतें एवं अनावश्यक बाहर न निकलें तथा अन्य लोगों को घर में न आने दें। घर के बाहर विभाग की ओर से सूचना इसलिए भी दर्शाई जा रही है ताकि नियमित भ्रमण करने वाली टीम एवं आमजन यह सुनिश्चित कर सकें कि यहां विदेशों से आने वाला नागरिक कितने दिन से रूका है।
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डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महबूब खान ने बताया कि विदेश से आए हर नागरिक का हम सम्मान करते हैं एवं उनकी गरिमा का आमजन को भी ख्याल रखना चाहिए और किसी
भी सूरत में अफवाह फैलाने से बचना चाहिए।
सूचना लगाने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि घर को सीज किया गया है या यहां कोई कोरोना प्रभावित है।
यह आमजन के साथ ही उस परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए एहतियातन कदम है जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। वहीं जो लोग इस संबंध में अफवाह फैला रहे हैं या होम कोरेन्टाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।