ई-मित्र केन्द्रों की शिकायत मिलेगी तो होगी शास्ति वसूलने की कार्रवाई

dr bd kalla
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जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश में यदि कोई भी ई-मित्र कियोस्क निर्धारित शर्तो के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे या अधिक राशि वसूल की जाती है तो ऐसे केन्द्रों के विरुद्ध अस्थाई रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही शास्ति वसूल करने की कार्रवाई भी की जाती है। डॉ.बी.डी.कल्ला ने प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ई-मित्र केन्द्र द्वारा अधिक राशि वसूल करने की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले विधायक दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ.कल्ला ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 84079 ई-मित्र कियोस्क कार्यरत हैं।

उन्होंने प्रदेश में संचालित ई-मित्र कियोस्कों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत कंपनियों (स्थानीय सेवा प्रदाताओं) की सूची भी सदन के पटल पर रखी। डॉ. कल्ला ने बताया कि ई-मित्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं की सेवाएं आमजन को प्रदान की जाती है। उन्होंने ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत नागरिकों को दो तरह की सेवायें दी जाती है । इनमें पहले प्रकार में वो सेवायें आती हैं, जिनमें सेवा की राशि नागरिक द्वारा वहन की जाती है। इस प्रकार की सेवाओं का कमीशन ई-मित्र कियोस्कों को प्रत्येक माह वितरित कर दिया जाता है तथा माह जनवरी 2022 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है। इसी तरह दूसरे प्रकार में वो सेवायें आती है जो नागरिकों के लिए नि:शुल्क हैं तथा सेवा की राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा दी जाती है। इस प्रकार की सेवाओं में निम्न सेवाओं का कमीशन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ई-मित्र कियोस्कों को वितरित किया जा चुका है तथा अन्य सेवाओं का कोई बकाया शेष नहीं है ।