एअर इंडिया की कू्र सदस्य पर फिर हमला

एअर इंडिया
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लंदन में आरोपी ने होटल में हैंगर से वार किया, जमीन पर घसीटा

लंदन में एअर इंडिया की एक महिला क्रू सदस्य पर हमला हुआ है। महिला हीथ्रो के रैडिसन होटल में ठहरी थी। रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर एक शख्स उसके कमरे में घुस गया। उसने एयर होस्टेस पर कपड़े टांगने वाले हैंगर से हमला किया। इसके बाद उसने खींचते हुए महिला को बेड से जमीन पर उतारा। पीडि़ता दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसके चीखने पर आसपास के कमरे में ठहरे क्रू सदस्य वहां पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकडक़र पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला फिलहाल भारत लौट चुकी है, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है।

एअर इंडिया ने कहा-कू्र की सुरक्षा प्राथमिकता है

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मामला कुछ दिन पहले का है, जिस पर रविवार को एअर इंडिया का बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा, हमारे लिए क्रू की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हम लंदन में हुए हादसे से बेहद दुखी है। होटल एक इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है। ऐसे में वहां इस तरह का हमला होना निराशाजनक है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया लोकल पुलिस और होटल मैनेजमेंट से संपर्क में है। उन्होंने अपील की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एयर होस्टेस की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। वहीं कुछ मीडिया रिपोट्र्स में महिला के रेप की खबर भी सामने आई है। हालांकि, महिला या एयरलाइन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

दावा- नाइजीरिया का नागरिक है आरोपी

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी नाइजीरिया का नागरिक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावर एक आम बेघर शख्स होगा, जो रात में सन्नाटे का फायदा उठाकर होटल में दाखिल हो गया होगा। इसके बाद वह महिला के कमरे में घुस गया जहां उसने हमला कर दिया। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर ने बदतमीजी की थी। इसके बाद उस पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, पैसेंजर क्रू सदस्यों से लडऩे लगा था। उसने मारपीट भी की थी, जिसमें 2 क्रू मेंबर को चोटें आई थीं।

क्रू से बदतमीजी के दोषी पर 2 साल का बैन

इसके बाद एअर इंडिया ने दोषी व्यक्ति को नौ फ्लाइंग लिस्ट में डालने की अपील भी की थी। इसके बाद कमेटी ने निर्णय लिया था कि दोषी पर भारत में अगले दो साल तक उड़ान पर बैन लगाया जाएगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी ष्ठत्रष्ट्र सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है। वह इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमान में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकता है और उन्हें विमान से उतार सकता है।

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