GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन हेतु राज्य स्तर पर स्टेट बैंच की व्यवस्था बनाई जावे : सुभाष गर्ग

Subhash Garg

जयपुर। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने जी.एस.टी. अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन हेतु केन्द्र स्तर पर नेशनल बेंच और राज्य स्तर पर स्टेट बैंच की व्यवस्था पर सहमति बनाने की मांग की है। सुभाष गर्ग नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. अपीलेट ट्रिब्यूनल में केन्द्र और राज्य दोनो का प्रतिनिधित्व रखने के लिए इन बैंचों के अंतर्गत दो ज्यूडिशियल और दो तकनीकी सदस्यों को भी रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर गठित होने वाली स्टेट बैंच में नियुक्ति का अधिकार और तकनीकी सदस्य (राज्य) की पात्रता के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया जाए।

राजस्थान को स्पेशल पैकेज दिए जाने की रखी मांग

गर्ग ने केन्द्र सरकार को जीएसटी पुर्नभरण का समय वर्ष 2027 तक बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस विषय को केन्द्र सरकार के समक्ष पूर्व में उठा चुके हैं। गर्ग ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जीएसटी पुर्नभरण की अवधि को 2027 तक बढ़ाया जाए या राज्य सरकार को कर्नाटक की तर्ज पर स्पेशल पैकेज दिया जाए।

जीएसटी पुनर्भरण की राशि जल्द जारी करें केंद्र सरकार

सुभाष गर्ग ने राज्य की जीएसटी पुर्नभरण मद में वर्ष 2021-22़ सहित वर्ष 2022-23 की जून, 2022 तक की पुनर्भरण राशि इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने का अनुरोध करते हुए वर्ष 2022-23 का एजी सर्टिफिकेट जारी होने के समय को देखते हुए पुनर्भरण राशि का 90 प्रतिशत प्रोविजनल रूप से इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने की मांग रखी।

 

जीएसटीआर फाइलिंग के लिए लेट फीस की माफी हेतु एमनेस्टी स्कीम लाई जाए

गर्ग ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के 2023-24 के बजट में करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए भरी जाने वाली जीएसटीआर-9 को छोड़कर समस्त रिटर्न एवं 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत करने वाली जीएसटीआर-1 के विलंब के लिए देय और जमा लेट फीस के एसजीएसटी अंश का पुर्नभरण करने की घोषणा की है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल से भी लेट फीस माफ करने हेतु पूर्व में भेजे प्रस्ताव को मंजूर करने का आग्रह भी किया।

उन्होंने केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करते हुए कहा कि राजस्थान के प्रस्ताव के अनुरूप वार्षिक रिर्टन में दी गई लेट फीस की छूट के अतिरिक्त मासिक विवरण (स्टेटमैंट ऑफ आउटवार्ड सप्लाई) जीएसटीआर-1 एवं रिटर्न जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग के लिए लेट फीस माफ करने हेतु भी एमनेस्टी स्कीम में प्रावधान किया जाना चाहिए। जिससे ऐसे करदाता जो नवीन कर व्यवस्था की प्रारंभिक समस्याओं के कारण रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सके हैं किन्तु अपना व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं, वे अपना व्यवसाय कर आजीविका अर्जन कर सके।