
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जमानत, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी वे अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।
अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी। ईडी ने अगले दिन इसे चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : आप
आम आदमी पार्टी का कहना है, हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही
केजरीवाल ने 23 जून को हाईकोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया है।