राजस्थान लॉकडाउन 5.0: यहां रहेंगी पाबंदियां और यह मिली छूट

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लॉकडाउन 5.0 में छूट देने की आजादी राज्यों सरकारों को दे दी है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर एसीएस राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन जारी की है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 में छूट देने की आजादी राज्यों सरकारों को दे दी है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

लॉकडाउन 5.0 में भी कन्टेनमेंट जोन में छूट नहीं

गाइडलाइन के मुताबिक शहरों में मिलने वाली राहत और छूट या पाबंदियों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर एसीएस राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन जारी की है।

लॉकडाउन 5.0 को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए छूट और पाबंदियों के बारे में जानकारी सार्वजानिक की है।

लॉकडाउन के पांचवे चरण की गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खुलेंगे

लॉकडाउन में ऐसी रहेगी राज्य वार स्थिति

  • कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं।
  • बफर जोन में जिला प्रसाशन छूट तय करेगा।
  • 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • वर्कप्लेसेस के लिए भी शर्त तय ।
  • वर्कप्लेसेस पर हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई।
  • 65 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह।
  • छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रह सकते हैं।
  • बिना मास्क कोई बाहर नहीं निकल सकेगा ।
  • दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी।
  • वेंडर्स, रेहड़ी, ठेले वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना होगा ।
  • नाई की दुकान, सैलून, पार्लर खुलेंगे, लेकिन एक ग्राहक को सेवा देने के बाद उसे सैनेटाइज किया जाएगा।

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  • पार्क खुल सकेंगे ।
  • विवाह के लिए एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी।
  • सरकारी कार्यालय पूरी स्टाफ क्षमता से काम कर सकेंगे।
  • पूरे राज्य में अब व्यावसायिक वाहनों को आवागमन की इजाजत होगी।
  • कंटेंमेंट जोन को छोड़ पूरे राज्य में बसें चल सकेंगी
  • सिटी बसें फिलहाल नहीं चलेंगी।
  • अग्रिम आदेश तक स्कूल-कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थान सहित सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल्स और जिम भी बंद रहेंगे
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं की सप्लाई की ही अनुमति दी जाएगी। उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • गाइडलाइंस में दी गई किसी भी प्रकार की छूट कोरोना हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर पाबंदी होगी।
  • सिर्फ पुलिस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इमर्जेंसी ड्यूटी वालों को ही छूट मिलेगी।