
आजम खान पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और मामले में सजा सुनाई गई। रामपुर के डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के नेता को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ 6 दिसंबर, 2019 को थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था।
2019 में थानागंज में दर्ज हुआ था मामला
वादी अबरार के मुताबिक सपा नेता, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की। घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उनके मकान को तोड़ दिया था। ये घटना 6 दिसम्बर, 2016 की थी और 2019 में थानागंज में मामला दर्ज कराया गया था। इसको लेकर गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
29 मई को ही दोषी करार दिया गया था
बुधवार को कोर्ट ने आजम और बरकत अली ठेकेदार को दोषी करार दिया था और उसके बाद सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने सपा नेता खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि आजम खान पर अन्य कई मामले चल रहे हैं। योगी सरकार ने सपा नेता के कॉलेज और अन्य बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया है। आजम खान पर आरोप है कि उसने अवैध कब्जा कर कॉलेज बनाया था। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहते हुए आजम ने कई लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था।
एक दिन पहले ही आजम खान की पत्नी जमानत पर हुई थी रिहा
सपा नेता की पत्नी तंजीन फातिमा को जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहाई मिली थी। वहीं आज आजम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।
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