पूर्व पाक पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक

इमरान खान
इमरान खान

जज और पुलिस को धमकाने का आरोप

इस्लामाबाद। एक जज और पुलिस को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी फिलहाल रुक गई है। उन्हें गुरुवार को अग्रिम जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाई गई है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था। इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी कोर्ट के जज रजा जावेद अब्बास हसन ने इमरान खान को एक सितंबर तक एक लाख रुपये की गारंटी पर जमानत दी। उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने 1 सितंबर तक अंतरिम राहत प्राप्त कर ली। इमरान खान ने पिछले सप्ताह महिला जज को धमकी दी थी।

बदले की कार्रवाई बताया

पाक पुलिस
पाक पुलिस

इमरान खान की जमानत याचिका उनके आज कोर्ट पहुंचने से पहले ही दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा बदले की कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है। डॉन की खबर के अनुसार इमरान के कोर्ट पहुंचने पर फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और फ्रंटियर कॉप्र्स के जवानों को तैनात किया गया।

गिरफ्तार किया तो सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता

उधर, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि यदि अपने नेता को गिरफ्तार किया जाए तो वे सड़कों पर उतर आएं और इस्लामाबाद कूच करें।

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