
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने एसबीआई और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईडी ने कहा था कि उसे आरोपी के खिलाफ की जाने वाली वसूली में कोई आपत्ति नहीं है। माल्या के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी न्यायाधिकरण ही तय कर सकता है।
हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक रोक लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। गौरतलब है कि बैंकों के करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लोन ना चुकानें, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या ब्रिटेन में मुकदमे का सामना कर रहा है।