बीआईएस की बड़ी कार्रवाई : शाइन कैमिकल्स फैक्ट्री से नकली पीओपी बरामद

बीआईएस की बड़ी कार्रवाई
बीआईएस की बड़ी कार्रवाई

बीकानेर। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), राजस्थान की टीम ने मैसर्स शाइन कैमिकल्स एंड मिनरल्स ग्रुप पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनयम, 2016 के उल्लंघन के सिलसिले में आज जब्ती कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में 25 किलो के जिप्सम बिल्डिंग प्लास्टर ऑफ़ पेरिस ( POP) कट्टे जब्त किए, जिन्हे फ़र्ज़ी मानक मुहर (आईएसआई मार्क) अंकित करके विक्रय हेतु बनाया गया था। यह कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक एवं प्रमुख कनिका कालिया के निर्देश पर बीआईएस के 2 अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई जिसमे भारतीय मानक ब्यूरो के उपनिदेशक सचिन गुप्ता एवं भारतीय मानक ब्यूरो के उपनिदेशक उदित अग्रवाल शामिल थे। कार्यवाही के दौरान 25 किलो के 1820 POP के भरे हुए कट्टे और 500 ख़ाली कट्टे जिन पर फ़र्ज़ी मानक मुहर अंकित था, बरामद किए गए।

कानूनी प्रावधान एवं दंड-

भारतीय मानक ब्यूरो के वैध प्रमाणन लाइसेंस के बिना, मानक मुहर वाले उत्पादों का निर्माण, विक्रय, संग्रहण, आयात इत्यादि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध है जिसकी सज़ा प्रथम उल्लंघन पर न्यूनतम 2 लाख रुपए एवं द्वितीय या उसके बाद के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना (जोकि उल्लंघित वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकता है) या अधिकतम 2 वर्ष की कारावास या दोनों है। तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

उपभोक्ताओं हेतु सलाह-

भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और कोई भी अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पाद खरीदने से पहले उसकी BIS प्रमाणन स्थिति जांचने का अनुरोध करता है। उपभोक्ता: BIS Care App के माध्यम से उत्पाद का प्रमाणन सत्यापित करें (गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध); BIS मानक मुहरों (ISI मार्क, BIS रजिस्ट्रेशन मार्क, BIS हॉलमार्क) के दुरुपयोग की शिकायत BIS CARE App अथवा नजदीकी BIS कार्यालय में ईमेल या लिखित माध्यम से करें। सभी शिकायतों का निवारण गोपनीयता के साथ किया जाएगा।

बीआईएस की अपील-

मानकों का अनुपालन करें। बीआईएस गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्माताओं, आयातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के पूर्ण अनुपालन की अपील करता है। BIS प्रमाणन चिह्नों के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जनता गोपनीय रूप से BIS CARE App के माध्यम से रिपोर्ट कर सकती है या जयपुर शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट: www.bis.gov.in देखें।