
जयपुर। भाजपा सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो-वीडियो और हानिकारक सामग्री प्रचारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस तरह की आपत्ति जनक सामग्री, वीडियो या कंटेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करते हुए आईटी नियम 2021 जारी किया। इस अधिसूचना के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए नई आचार संहिता का प्रावधान किया है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ एल मुरूगन ने यह जानकारी सदन को दी।
राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया किनए आईटी नियम में अश्लील सामग्री के संबंध में सरकार मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत ऐसी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करती है। ओटीटी प्रकाशकों के लिए कानून बनाकर ऐसी सामग्री प्रसारित करने से रोक लगाई है जो निषिद्ध है। इसमें मंत्रालय की ओर से सामग्री की आयु आधारित 5 श्रेणियां बनाई है। इसमें सभी आयु वर्ग के लिए परिवार के साथ देखने लायक सामग्री, 7 वर्ष से कम आयु वर्ग, 13 वर्ष से आयु वर्ग, 16 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु वर्ग के साथ वयस्कों तक समिति के लिए अलग—अलग वर्गीकरण किया गया है। आईटी नियम 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफार्म या क्यूरेटेड ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए आचार संहिता तय किए गए हैं। इस संहिता के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफार्म को निर्दिष्ट आयु व उपयुक्त श्रेणी में सामग्री को वर्गीकृत करने के साथ अनुचित सामग्री तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।