
झूठी खबरें चलाने का आरोप, कोर्ट ने जारी किए नोटिस, अगली सुनवाई आठ अप्रैल को
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील गौरव भाटिया ने नोएडा कोर्ट में पिटाई का कथित वीडियो चलाने वाले यू-ट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में पिटाई को खबरों को सही बताया
हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से इसकी खबर हटवाने के आग्रह से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की है। गौरव भाटिया ने याचिका में कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई। गौरव भाटिया के वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। इसके बावजूद गौरव भाटिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है।
इन चैनलों को बनाया प्रतिवादी
गौरव भाटिया ने पत्रकार नवीन कुमार द्वारा संचालित आर्टिकल 19, द न्यूज लांचर, बीबीआई न्यूज, कॉमेडियन राजीव निगम, संदीप सिंह, विजय यादव, नेटाफ्लिक्स और सुनीता जाधव के एक्स ( पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और पंकज त्रिपाठी, दाऊद नादाफ, डॉ. खतरा एंड वायरस बाबा इंडिया वाआ के पैरोडी अकाउंट को प्रतिवादी बनाया है।