जयपुर। राजस्थान सरकार ने एसआई (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती को रद्द न करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट अतिरिक्त हलफनामे के साथ प्रस्तुत की। कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट स्तर पर जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द न करने की सिफारिश की गई है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस निर्णय से उन सैकड़ों उम्मीदवारों को राहत मिली है जिनका भविष्य इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
इससे पहले, 26 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही संभव है, इसलिए समय लग रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि जब उनसे कानूनी राय मांगी गई थी, तो यह जानकारी दी गई थी कि भर्ती घोटाले में लगभग 400-500 लोग संलिप्त हैं, जबकि एसओजी केवल 55 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी है। इससे पहले की गई चार जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष रखा।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि इतने स्पष्ट तथ्यों के बावजूद सरकार का निर्णय टालना अनावश्यक विलंब है और इससे 800 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।सरकार इस भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहती है। अब सभी की निगाहें 7 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकता है।
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