GST में बड़ा बदलाव! अब सस्ती होंगी 400 से ज़्यादा चीजें, आम जनता को बड़ी राहत

GST में बड़ा बदलाव
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* 400 से अधिक वस्तुएं हुईं सस्त, जीएसटी स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव
* 5% और 18% की दो मुख्य दरें लागू, पुरानी चार स्लैब प्रणाली खत्म
* दवाइयां, FMCG और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स कम, सेवाओं पर भी राहत

New GST Rates in Effect: 400+ Items Cheaper: नई दिल्ली। नवरात्रि के पहले दिन से देशभर में लागू हुई नई जीएसटी दरों ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब सिर्फ दो मुख्य टैक्स स्लैब – 5% और 18% – ही प्रभावी हैं। जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% तक कर लगेगा। सिगरेट और तंबाकू जैसी वस्तुएं इस छूट के दायरे में नहीं हैं।

नई व्यवस्था में 400 से ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। अब साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, डायपर, तेल, बिस्किट, नमकीन, पनीर, घी, आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। पहले ये 12 या 18% में आती थीं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन पर भी अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, पहले ये 28% के दायरे में थे। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी राहत दी गई है। ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और अधिकतर दवाएं अब सिर्फ 5% टैक्स पर उपलब्ध होंगी। सैलून, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।

वाहनों की बात करें तो अब छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी लगेगा। पहले SUVs और MPVs पर 22% सेस के साथ कुल टैक्स 50% से ज्यादा होता था। अब यह टैक्स घटकर 40% के आसपास रह गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को “आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक” करार दिया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में टैक्स में रियायतों से जनता को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। इससे बाजार में खपत और विश्वास दोनों में इजाफा हुआ है।

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सरकार ने 12% स्लैब को लगभग समाप्त करते हुए उसके 99% सामानों को 5% में डाल दिया है। वहीं, 28% वाले 90% सामान अब 18% के अंतर्गत आते हैं। इससे टैक्स ढांचा सरल और उपभोक्ता हितैषी बन गया है।

एफएमसीजी कंपनियों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती शुरू कर दी है। इससे आम आदमी की रसोई पर बोझ कम होगा और खर्च में सीधी राहत मिलेगी।