सीबीआई ने जीवीके समूह और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट पर दर्ज किया मुकदमा

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ब्लैक मनी को लेकर जांच एजेंसियां लगातार सख्त कदम उठा रही हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन यानि सीबीआई ने जीवीके समूह (GVK Group of Companies) के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट ( Mumbai International Airport Limited) पर मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस एफआईआर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ-साथ अन्य नौ कंपनियों के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।

सीबीआई एफआईआर के मुताबिक मामला मुंबई हवाई अड्डे के अपग्रेड और मेंटेनेंस में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है

एक मीडिया हाउस की खबर के मुताबिक 800 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला मुंबई हवाई अड्डे के अपग्रेड और मेंटेनेंस में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इनपर 805 करोड़ रुपये की अनियमितता और साल 2012-2018 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट कंपनी का गठन जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। इसमें 50.5 फीसदी की हिस्सेदारी जीवीके के पास है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

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जांच एजेंसी की एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने नौ अन्य निजी कंपनियों के साथ अनुबंधों करके गबन किया है। यह कहा गया है कि 2017-18 के बीच मुंबई हवाई अड्डे के चारों ओर 200 एकड़ अविकसित भूमि पार्सल में अचल संपत्ति का विकास किया गया था, एजेंसी ने इस पर सवाल खड़ा किया है।

एफआईआर में कहा गया है कि एमआईएएल में जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों ने एमआईएएल के खर्च को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के 100 करोड़ से अधिक का गबन किया है।