
केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करने का निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेन्द्र नगर की आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जलभराव से तीन यूपीएससी परीक्षार्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा: घटना की प्रकृति को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी
हाई कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है। लोगों को जांच को लेकर कोई संदेह न हो, इसलिए सीबीआई जांच का फैसला किया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्देश दिया कि वो सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक सच्चाई है कि दिल्ली के नगर निकायों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 75 साल पहले नाले बनाए गए थे। इन नालियों का रखरखाव काफी खराब है। हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को लागू नहीं किया गया।
दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने कहा: नालों को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे
सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि नाले उस इलाके में काम नहीं कर रहे थे। नालों का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने कई स्थानों पर अतिक्रमण कर दिया है। निगम आयुक्त ने कोर्ट को भरोसा दिया कि नालों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा और अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राजेंद्र नगर में जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक है। उन्होंने कहा था कि 2019 में होटल में आग लगने से एक आईआरएस और एक विदेशी की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले मुखर्जी नगर की कोचिंग में आग की घटना और नर्सिंग होम में लगी आग की घटना भी हुई। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर जा रहे है।
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