आम आदमी पार्टी दफ्तर की जमीन देने पर केंद्र 25 तक फैसला ले: हाई कोर्ट

आम आदमी पार्टी दफ्तर
आम आदमी पार्टी दफ्तर

आम आदमी पार्टी ने कहा: पहले ही बहुत समय दिया जा चुका

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए जमीन आवंटन की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 25 जुलाई तक फैसला लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजीव नरुला ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने कोर्ट से इस मामले पर फैसला करने के लिए चार हफ्ते का और समय देने की मांग की। मंत्रालय ने कहा कि इन दिनों सांसदों के आवास के आवंटन की बड़ी समस्या चल रही है। इस पर आप की ओर से पेश वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट पहले ही छह हफ्ते का समय दे चुका है। ये समय भी कल यानी 17 जुलाई को खत्म हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आप को दिया है 10 अगस्त तक का टाइम

सुप्रीम कोर्ट ने आप को 10 अगस्त तक पार्टी दफ्तर खाली करने का समय दिया है। इसके पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राऊज एवेन्यू कोर्ट का दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब चार हफ्ते का और समय नहीं दिया जा सकता है। आप 25 जुलाई तक फैसला कर लीजिए।

आम आदमी पार्टी ने कहा था: भाजपा के दिल्ली में दो दफ्तर

पांच जून को इस मामले पर सुनवाई के दौरान आप की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली भाजपा और केंद्रीय भाजपा का अलग-अलग दफ्तर है। वहीं, ऐसी भी पार्टी है जो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है और उनको भी दिल्ली में दफ्तर मिलता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि प्लॉट नंबर 23-24 साल 2002 में आवंटित हुआ था और दिल्ली सरकार ने इसको बाद में पार्टी ऑफिस के लिए पार्टी को आवंटित किया।

केंद्र की दलील दिलली में कोई जमीन खाली नहीं

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि आप के दफ्तर के लिए केंद्रीय दिल्ली में कोई भूमि खाली नहीं है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया था कि पहले उसने आप को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास एक स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी केंद्रीय दिल्ली में खासकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर के लिए भूमि की मांग कर रही है, जहां भूमि उपलब्ध नहीं है।

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