केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अर्थव्यस्था को गति देने के लिए किए कई ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, Finance Minister Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, Finance Minister Nirmala Sitharaman
  • छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज, टीडीएस में 25
  • कटौती आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा

20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं कीं। इनमें 6 घोषणाएं छोटे-मझले उद्योगों के लिए, 3 घोषणाएं टैक्स से जुड़ी, 2 ऐलान इ प्लॉई प्रॉविडेंट फंड पर, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक-एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थीं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अर्थव्यस्था को गति देने के लिए किए कई ऐलान

इन घोषणाओं से किन्हें फायदा
● 45 लाख ऐसे उद्योगों को, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है।
● 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को, जो संकट में चल रहे हैं।
● 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को।
●10 लाख संस्थानों को, जिनके 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है।

वित्त मंत्री की 15 घोषणाएं

  1. इनकम टै स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई
    साल 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अ टूबर की गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्द जारी किए जाएंगे। रिफंड का फायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन-कॉर्पोरेट बिजनेस को इसका फायदा मिलेगा। इसके दायरे में प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, को-ऑपरेटिव्स आते हैं।
  2. टीडीएस में 25 प्रतिशत की कटौती, फैसला कल से लागू
    क्या मिलेगा :बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स
    और टैक्स कले शन एट सोर्स में 25त्न की कटौती की जाएगी। इससे टैक्सपैयर्स पर 50 हजार करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा।
    किस पेमेंट पर मिलेगा: जब आप किसी कॉन्ट्रै ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमिशन और ब्रोकरेज देते हैं तो इस पर कम टीडीएस देना होगा। कैसे मिलेगा :टीडीएस के नए रेट कल यानी गुरुवार 14 मई से ही लागू हो जाएंगे। यह फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा।
  3. रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत
    किसे फायदा : उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को, जिनके प्रोजे ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे।
    ज्यादा फायदा : ऐसे प्रोजे ट के रजिस्ट्रेशन और कम्प्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी।
    कैसे मिलेगा : किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूरी लगता है तो वे कम्प्लीशन की टाइमलाइन को तीन और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। टाइमलाइन बढऩे के बाद अपने आप ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नया प्रोजेक्ट क प्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र राज्यों को एडवाइजरी जारी करेगा।
  4. छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमैटिक लोन
    किसे मिलेगा : 45 लाख मझले, बेहद छोटे, छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को। जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है और जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। कैसे मिलेगा :यह कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन होगा। यानी इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी। गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकान के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी।

कब मिलेगा :इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2020 तक फायदा उठाया जा सकता है।

5. संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए
किसे मिलेगा :2 लाख मझले, बेहद छोटे, छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को।
क्या मिलेगा :उद्योगों के प्रमोटरों को बैंक से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं।
कैसे मिलेगा :सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पैसा देगी। यह ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा। फिर बैंकों से उद्योगों को फंड मिलेगा।

6.छोटे उद्योगों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का फंड

किसे मिलेगा : ऐसे छोटे उद्योगों को, जिनके पास पैसों की कमी है, लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है।

क्या मिलेगा : 10 हजार करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ एक फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा। इसी के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए का डॉटर फंड जुटाया जाएगा।

कैसे मिलेगा :छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें स्टॉक ए सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

7. एमएसएमई की परिभाषा बदली
मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस से टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम यानी मझले उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर है।
फायदा क्या :अब ज्यादा उद्योग एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे।

8. 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थीं और घरेलू छोटे उद्योगों को मौका नहीं मिलता था।

अब क्या होगा : सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी, तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव किया जाएगा ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं कीं। इनमें 6 घोषणाएं छोटे-मझले उद्योगों के लिए, 3 घोषणाएं टैक्स से जुड़ी, 2 ऐलान इ प्लॉई प्रॉविडेंट फंड पर, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक-एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थीं।

9. छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाया का भुगतान कर देंगे।

10. ईपीएफ में 2500 करोड़ का सपोर्ट
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इ प्लॉई प्रॉविडेंट फंड में
इम्प्लॉयर का 12 प्रतिशत और इ प्लॉई का 12त्न हिस्सा दिया जा रहा था। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

कब मिलेगा : जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कॉन्ट्रिक्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। यह मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी।
किसे मिलेगा : 3.67 लाख ऐसे संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा, जहां 72.22 लाख इ प्लॉई काम करते हैं। ऐसे इ प्लॉई जिनकी तनख्वाह 15 हजार रुपए से कम है और जो 100 से कम इ प्लॉई वाले संस्थानों में काम करते हैं, उनके पीएफ अकाउंट में सरकार ही पूरा 24त्न हिस्सा जमा करेगी।

11. ईपीएफ में अब 12त्न की जगह 10 प्रतिशत कॉन्ट्रिक्यूशन अगले तीन महीने तक इम्प्लाई प्रॉविडेंट फंड में इम्प्लॉयर और इम्प्लॉई के कॉन्ट्रिक्यूशन को 12 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत रखा जाएगा। फायदा 6.5 लाख संस्थानों के 4.3 करोड़ इम्प्लॉइज को मिलेगा।

कब मिलेगा :अगले तीन महीने तक। इससे संस्थानों के 6750 करोड़ रुपए बचेंगे। ऐसे कामकाजियों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दायरे में नहीं आते। केंद्र और राज्य सरकारों के पब्लिक एंटरप्राइज में काम करने वालों के लिए 12-12 प्रतिशत का कॉन्ट्रिक्यूशन जारी रहेगा।

12. कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम क्या मिलेगा :30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी।

किसे मिलेगा : नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशंस को, जिन्हें बाजार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है।
कैसे मिलेगा :इस फंड की पूरी गारंटी सरकार देगी।

13. कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम
क्या मिलेगा : 45 हजार करोड़ रुपए की पार्शियल गारंटी स्कीम।
किसे मिलेगा : नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशंस को, जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है और जो एमएसएमई या इंडिविजुअल्स को कर्ज देना चाहती हैं।
कैसे मिलेगा :कर्ज देने पर अगर नुकसान होता है तो उसका 20 प्रतिशत भार सरकार उठाएगी।

14. पावर डिस्टिक्यूशन कंपनियों को मदद क्या मिलेगा :पावर डिस्ट्रि यूशन कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, योंकि उनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है।

किसे मिलेगा : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम कंपनियों को यह मदद मिलेगी।

क्यों मिलेगा :अभी डिस्ट्रि यूशन कंपनियों को पावर जनरेशन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को 94 हजार करोड़ रुपए चुकाने हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है।

15. कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत
रेलवे, सडक़ परिवहन राजमार्ग और सीपीड ल्यूडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजे ट पूरे करने के लिए छह और महीने का वक्त दिया जाएगा।