
नई दिल्ली । केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।
इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा।
90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे।