केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती: याचिका पर सुनवाई 15 अप्रैल को

केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती
केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका जमानत याचिका नहीं है, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी आरोपित को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो वे न्यायिक अधिकारी का काम होता है न कि जांच एजेंसी ईडी का।

यह कहा था कोर्ट ने

हाई कोर्ट ने कहा था कि किसने किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया ये कोर्ट को तय नहीं करना है। इलेक्टोरल बांड के रूप में किसने किस पार्टी को पैसा दिया ये कोर्ट को विचार नहीं करना है। केजरीवाल चाहें तो गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये ट्रायल का मामला है और ये हाई कोर्ट का मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी किसी की भी जांच कर सकती है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि पब्लिक फिगर को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें:पंड्या ब्रदर्स को ठगा, सोतैला भाई वैभव पंड्या निकला महाठग