ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की सुनवाई करेगा कोर्ट

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी

कहा-मामला सुनने योग्य, मुस्लिम पक्ष की अपील  खारिज

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। जज ने यह एतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला सुनने योग्य है। इससे पहले कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर और काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया

ज्ञानवापी
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कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था।

मामला सुनने योग्य

वाराणसी जिला जज अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।

15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत का फैसला तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार 15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।

वादी महिलाओं ने वकील के चैंबर में किया भजन

दोपहर दो बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली है। अभी कुछ देर पहले दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। वादी महिलाएं भी कोर्ट पहुंच गई हैं। सभी ने अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में भजन-कीर्तन किया।

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