
जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच जयपुर की एक अदालत ने क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोपों की जांच के निर्देश दिए।
पुलिस की तरफ से केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच के लिए अदालत से इजाजत मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि मंत्री के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार को गिराने का आरोप भी है।
स्पेशल ऑपरेशन गु्रप (एसओजी) ने पहले ही ऑडियो क्लिप की जांच के संबंध में केंद्रीय मंत्री को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने का आरोप है।
मंगलवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत एसओजी को भेजने का निर्देश दिया था। शेखावत का नाम संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में उनकी पत्नी और अन्य लोगों के साथ शिकायत में लिया गया है, जिसमें हजारों निवेशकों को कथित रूप से लगभग 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
एसओजी की जयपुर इकाई ने पिछले साल से इस घोटाले की जांच कर रही है। 23 अगस्त 2019 को इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले के संबंध में एसओजी द्वारा दायर आरोप पत्र में शेखावत का उल्लेख नहीं किया गया था।
बाद में, एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें आरोप पत्र में शामिल करने के एक आवेदन को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था।