
कोटपूतली-बहरोड़। बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना को लेकर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। विधानसभा में बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह यादव के सवाल पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट और संबंधित कमेटी ने बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की कोई अनुशंसा नहीं की है। साथ ही, इस विषय पर कोई मामला विचाराधीन भी नहीं है।
बहरोड़ में न्यायालय की जरूरत पर विधायक का तर्क
विधायक जसवंत सिंह यादव ने सरकार के सामने बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की जरूरत को रेखांकित करते हुए बताया कि— बहरोड़ में पहले से दो एमजीएम कोर्ट कार्यरत हैं। तीन तहसील और एक उप तहसील कार्यालय स्थापित हैं। मिनी सचिवालय पूरी तरह विकसित है और जमीन भी उपलब्ध है। बहरोड़ अपने आप में न्यायालय खोलने के सभी मापदंड पूरे करता है।
सरकार का जवाब
मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिला में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। जैसे ही वहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, न्यायालय की स्थापना की जाएगी।
बहरोड़ को मिलेगा न्यायिक संबल या इंतजार जारी रहेगा?
बहरोड़ में न्यायालय की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि फिलहाल इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हाईकोर्ट और सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं।