अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक आश्रितों को अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, सीएम ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक आश्रितों को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों के उस प्रावधान को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके कारण मृत कार्मिक के मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर उसके आश्रित के आवेदन को दो साल के लिए लंबित रखा जाता था।

दो साल बाद भी पद रिक्त नहीं होने पर किसी अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती थी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मृत कार्मिक के मूल विभाग में नियुक्ति योग्य पद रिक्त नहीं होने पर आश्रित को जल्द नियुक्ति देने के लिए आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को अग्रेषित किया जाए। कार्मिक विभाग पात्रता के आधार पर अन्य विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही करेगा।

राहत: समयावधि और आयुसीमा में छूट भी दी

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए देरी से आवेदन तथा आयु सीमा में छूट के 52 प्रकरणों में मृतक आश्रितों को शिथिलता प्रदान की है। अभी सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिन के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। वहीं आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर व अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक आवेदन करने का प्रावधान है। अब 46 प्रकरणों में 90 दिन के बाद भी आवेदन किया जा सकता है, 6 मामलों में आयु सीमा में भी छूट दी है। विगत 22 महीनों में अनुकंपा नियुक्ति के 584 प्रकरणों में शिथिलन देकर नियुक्ति दी गई है।

चार जिलों में कांस्टेबल के 36 पद सृजित किए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के अनुपालना में सरकार ने पुलिस हिरासत में रखे गए बंदियों का खुराक भत्ता 30 रु. से बढ़ाकर 70 रु. प्रतिदिन कर दिया है। बजट घोषणा के तहत औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के उद्देश्य से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में 9 अतिरिक्त मोबाइल यूनिट्स के लिए 36 कांस्टेबल के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। इनमें 16 पद नगाणा (बाड़मेर), 8 कोलायत (बीकानेर), 8 थाना ढढ़ू (जोधपुर ग्रामीण) व 4 थाना सांकड़ (जैसलमेर) में सृजित होंगे।

गृह रक्षा विभाग में भी सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक-एक अस्थाई पद भी सृजित किया है।

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