
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा करोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे जमानत देने से इनकार का दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चौकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले चौकसी के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चौकसी की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में जमानत राशि लेकर उसे बेल दी जानी चाहिए।

वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चौकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
इससे पहले की सुनवाई में डोमिनिका हाईकोर्ट ने चौकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह भी पढ़ें-बलूचिस्तान के खुजदार में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 23 लोगों की मौत, 39 घायल